हरियाणा में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी
हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…
