पंजाब में विशेष जरूरत वाले बच्चों की माताओं को बड़ी राहत, 18 साल की उम्र के बाद भी ले सकेंगी चाइल्ड केयर लीव
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विशेष जरूरत वाले बच्चों की देखभाल कर रही महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों की माताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अब कुछ गंभीर दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों की माताएं बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी उसकी देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। इस संबंध में पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए…
