सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को राहत, खाली पद न होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत आने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्र कर्मचारियों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। जिन विभागों में नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अधिसंख्य यानी सुपरन्यूमरेरी पद सृजित किए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को उनके संबंधित पद के सबसे निचले वेतनमान में नियमित किया जाएगा। सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन समूह-बी, सी और डी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो वर्ष…
