हरियाणा में संविदा और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत, मौत पर परिवार को मिलेगी तीन लाख रुपये आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने राज्य के अस्थायी और अंशकालिक (Part-Time) कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अनुकंपा सहायता योजना (Compassionate Financial Assistance Scheme) के दायरे का विस्तार करते हुए अब उन कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया है, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में अंशकालिक आधार पर कार्यरत हैं। इस फैसले के बाद यदि किसी पात्र अंशकालिक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक यह सुविधा केवल तदर्थ (Ad hoc), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) और…
