हिमाचल में भांग उद्योग के लिए नया नियामक ढांचा तैयार: ₹100 करोड़ निवेश अनिवार्य, खेती से निर्माण तक लाइसेंस व्यवस्था लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग (कैनबिस) से जुड़े कारोबार को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के तहत विस्तृत नियमावली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत भांग की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, अनुसंधान, परिवहन और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ कानूनी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं…
