हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही होगी नई नियुक्ति
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम या अन्य सरकारी संस्था वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और अब सभी विभागों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रशासनिक जरूरतों को सीमित अवधि के…
