हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक कदम, बोर्ड-निगम पदाधिकारियों के लिए लागू हुआ नया सुविधा पैकेज
हरियाणा सरकार ने विभिन्न बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में नियुक्त गैर-सरकारी पदाधिकारियों के लिए नई एकीकृत सेवा शर्तें लागू कर दी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को न केवल तय मानदेय मिलेगा बल्कि उन्हें आवास, स्टाफ कार, निजी स्टाफ, चिकित्सा और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से सभी विभागों में एक समान नियम लागू होंगे और पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित बन सकेगी। नई नीति के तहत चेयरपर्सन या अध्यक्ष को हर महीने अधिकतम 75 हजार रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। वहीं…
