हरियाणा कर्मचारियों को मिला पेंशन योजना बदलने का मौका, लेकिन फैसला होगा अंतिम; सरकार ने जारी किए नए नियम
हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक अहम फैसले के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाया है, उन्हें अब एक विशेष अवसर दिया जाएगा जिसके तहत वे निर्धारित शर्तों के साथ एनपीएस में स्थानांतरित हो सकेंगे। हालांकि सरकार ने इस विकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ दी है। एक बार यदि कोई कर्मचारी यूपीएस छोड़कर एनपीएस को चुनता है, तो उसका निर्णय अंतिम…
